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बड़ी खबरः राज्य सरकार ने OPS/NPS को लेकर जारी किया निर्देश… जानें किस तरह किया गया है पेंशन का निर्धारण

रायपुर। OPS से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विस्तृत जानकारी भेजी है। साथ ही सभी विभागों और कलेक्टर-कमिश्नर को भेजे आदेश में स्पष्ट है कि मृत्यु और अशक्कतता के प्रकरण में भी OPS के तहत परिवारिक पेंशन और अशक्त पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा।

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वित्त विभाग ने इस संबंध में तीन अलग-अलग बिंदुओं पर गाइडलाइन भी जारी की है। NPS व OPS के विकल्प के आधार पर भी पेंशन के प्रकार का निर्धारण किया जायेगा। OPS चयन करने वाले आश्रितों के लिए अलग-अलग तरीकों से निर्देश जारी किया गया है।

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