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आरटीई के तहत दूसरे चरण के लिए आवेदन 15 जून से

आरटीई के तहत दूसरे चरण के लिए आवेदन 15 जून से

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उत्तर बस्तर कांकेर/निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदेश के गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रारंभिक कक्षाओं में दर्ज संख्या का 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर कमजोर वर्ग तथा लाभान्वित समूह के बच्चों को उनकी पहुंच सीमा में प्रवेश दिलाया जाता है। सत्र 2024-25 हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार आरटीई के तहत जिले में संचालित कुल 171 अशासकीय विद्यालयों के 941 सीटों के लिए प्रथम चरण में कुल 1494 आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों के दस्तावेज परीक्षण कर प्रथम चरण की लॉटरी आनलाईन के माध्यम से लॉटरी के माध्यम से प्रथम चरण में कुल 767 छात्र-छात्राओं को विद्यालय आबंटन प्राप्त हुआ है।
कलेक्टर अभिजीत सिंह द्वारा समीक्षा बैठक में दिये गए निर्देशानुसार छात्र आबंटन सूची जिले के सभी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चस्पा कराया गया है। सीट आबंटन के पश्चात् चयनित छात्र-छात्राओं को 01 से 30 जून तक आबंटित अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेना होगा। निर्धारित समयावधि में प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। प्रथम चरण में आबंटन के उपरांत जिले में कुल 174 सीटें रिक्त हैं। रिक्त सीटों के लिए 15 जून से द्वितीय चरण की ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून है। प्रवेश हेतु आनलाईन पोर्टल https://rte.cg.nic.in पर जाकर आनलाईन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाईन फार्म भरते समय बच्चे की उम्र 03 वर्ष से 6.5 वर्ष एवं दूरी के मुताबिक स्कूल की सूची दिखाई जाती है, जिन्हें चयन कर अपनी जानकारी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपलोड किये जाते हैं। दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विद्यालय के नोडल के द्वारा किया जाता है तथा सत्यापन उपरांत लॉटरी एवं स्कूल आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। आनलाईन आवेदन की पात्रता एवं नियम के लिए आरटीई की वेबसाईट से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Ashish Sinha

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