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सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिये बीएड, डीएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य
सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी 2014 को जारी निर्देश अनुसार दिवंगत के आश्रित को अनिवार्य शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता (बीएड/डीएड)के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)निर्धारित अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में नियम में उल्लेखित निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक एवं अन्य अर्हताओं के बिना सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है। सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में उल्लेखित अर्हतायें होना आवश्यक है।












