सर्वमंगला मंदिर हसदेव दांयी तट नहर रोड पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित, जारी हुआ आदेश

सड़क के काम में असुविधा और दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर प्रशासन का निर्णय

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कोरबा : जिला प्रशासन ने सर्वमंगला मंदिर से हसदेव दांयी तट नहर रोड पर सभी प्रकार के भारी माल वाहनों, खाली माल वाहनों की आवाजाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सर्वमंगला मंदिर से तरदा रोड तक इस सड़क को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वाहनों के आवागमन से सड़क बनाने के काम में असुविधा और दुर्घटनाओं की आशंका के चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया है और इस संबंध में कलेक्टोरेट से आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम की धारा 115 और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के नियम 215 के तहत जारी किया गया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रियंका महोबिया ने बताया कि सर्वमंगला मंदिर रेलवे क्राॅसिंग से तरदा मोड़ तक सड़क पर लोडेड-अनलोडेड भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही की रोक अवधि के दौरान वाहन वैकल्पिक मार्ग से चलेंगे। इस सड़क पर चलने वाले सभी मालवाहक वाहन उरगा से बरबसपुर रेलवे क्राॅसिंग बाईपास सड़क से होते हुए रिसदी चैक, बालको, रूमगरा, ध्यानचंद चैक से सीएसईबी चैक, स्टेडियम की राह से राताखार बाईपास सड़क से होते हुए सर्वमंगला पुल से गुजरकर कुसमुंडा की ओर चलेंगे।