छत्तीसगढ़सरगुजा

रेशम विभाग के उपसंचालक के द्वारा ट्यूबवेल खनन में किया गया गड़बड़ी पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए का किया घोटाला

रेशम विभाग के उपसंचालक के द्वारा ट्यूबवेल खनन में किया गया गड़बड़ी पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए का किया घोटाला

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आयुक्त सरगुजा संभाग ने दिया जांच का आदेश

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मामला रेशम विभाग के उपसंचालक के द्वारा ट्यूबवेल खनन में गड़बड़ी करने तथा पुराने ट्यूबवेल को नया दर्शाकर लाखों रुपए के घोटाले की जांच के संबंध में डी०के० सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 19/4/2023 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि ग्रामोद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ (रेशम प्रभाग) रायपुर के द्वारा उप संचालक रेशम अंबिकापुर को उसके अधिनस्थ रेशम केंद्रों पर प्रति नग ट्यूबवेल खनन एवं विद्युत स्थापन हेतु 2,52,698/- की दर से प्रशासकीय स्वीकृति करते हुए डांडगांव, सुआर पारा, सकालो, सूर एवं उदयपुर के केंद्रों के लिए 12,63,490/-रुपए स्वीकृत कर भेजा गया तथा निर्माण एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा खंड रावतभाटा रायपुर नियुक्त किया गया था।
उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के अधीनस्थ रेशम केंद्रों में ट्यूबवेल खनन हेतु जो प्राक्कलन स्टेटमेंट बनाया गया उसके अनुसार केसिंग पीवीसी लगाना था तथा गहराई 300-350 फीट खनन किया जाना था जिसके संबंध में प्राक्कलन तैयार किया गया और उसी के अनुसार राशि भी भुगतान की गई लेकिन उपसंचालक रेशमअंबिकापुर के द्वारा उपरोक्त पूरी राशि का भुगतान नियम विरुद्ध तरीके से संबंधित निर्माण एजेंसी को कर दिया गया ना तो कार्य की पूर्णता प्रमाण पत्र ली गई और ना ही कार्य की गहराई एवं केसिंग का अवलोकन किया गया सिर्फ कागजों में ट्यूबवेल उत्खनन दर्शाकर पूरी राशि आपस में बंदरबांट कर लिया गया है।
उपरोक्त आवंटन के संबंध में ट्यूबवेल उत्खनन करने हेतु शासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा नहीं किया गया जैसे तैसे राशि का भुगतान कर दिया गया ना ही विद्युत स्थापना सही तरीके से की गई और ना ही कोई दस्तावेज उपरोक्त कार्य पूर्णता के संबंध में लिया गया।
‌ कार्यालय उपसंचालक रेशम अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 31/5/2021 को एक पत्र कार्यपालन अभियंता पी एच ई अंबिकापुर को लिखा गया जिसमें ट्यूबवेल उत्खनन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया तथा उत्खनन का स्थान रेशम केंद्र गेरसा, रेशम केंद्र मंगारी दोनों जनपद पंचायत सीतापुर, रेशम केंद्र बतौली, जनपद पंचायत बतौली, रेशम केंद्र डांडगांव, रेशम केंद्र लमगांव दोनों जनपद पंचायत लुण्ड्रा, रेशम केंद्र दरिमा जनपद पंचायत अंबिकापुर का उल्लेख किया गया है जबकि आवंटन आदेश में दूसरे केंद्रों का नाम दिया गया है उपसंचालक रेशम के द्वारा मनमानी तरीके से उक्त ट्यूबवेल उत्खनन कराया गया है और गड़बड़ी की गई है।
डी०के०सोनी के द्वारा उपरोक्त कार्यो के संबंध में उप संचालक रेशम अंबिकापुर से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई लेकिन उपसंचालक रेशम के द्वारा जानकारी देने में काफी हीला हवाला किया गया तथा जो भी जानकारी दी गई वह अधूरी एवं भ्रामक जानकारी दी गई क्योंकि पूरी जानकारी देने में घोटाले का खुलासा हो जाता।
उक्त संबंध में कमिश्नर सरगुजा को डी०के० सोनी के द्वारा शिकायत की गई जिस पर कमिश्नर सरगुजा के द्वारा उक्त शिकायत की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा दिनांक 25/5/2023 को अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंबिकापुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर बिंदुवार तथ्यात्मक प्रतिवेदन अभिमत सहित सात दिवस के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

Ashish Sinha

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