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मप्र: गजट अधिसूचना में संप्रेषण गृहों के भोजन में अंडे, चिकन शामिल, मंत्री बोले- लागू नहीं करेंगे

मप्र: गजट अधिसूचना में संप्रेषण गृहों के भोजन में अंडे, चिकन शामिल, मंत्री बोले- लागू नहीं करेंगे

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भोपाल/मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बालगृहों और संप्रेषण गृहों में किशोरों को अंडे और चिकन परोसने की अधिसूचना जारी होने के 10 दिन बाद रविवार को कहा कि इसे लागू नहीं किया जाएगा।

राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी मध्य प्रदेश किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम की राजपत्र अधिसूचना में राज्य के बालगृहों और संप्रेषण गृहों में किशोरों को परोसे जाने वाले भोजन की सूची में चिकन और अंडे शामिल हैं।

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गजट अधिसूचना 25 अगस्त को प्रकाशित हुआ था और मध्य प्रदेश शासकीय मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

रविवार को यहां जब पत्रकारों ने मिश्रा से अधिसूचना के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, ‘‘मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा अंडे का फंडा और इसे किसी भी हालत में चलने भी नहीं देंगे। ये जो विषय आया है, मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है। सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं है और इसे लागू भी नहीं किया जाएगा।’’

Ashish Sinha

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