ताजा ख़बरेंदेशब्रेकिंग न्यूज़

सपा नेता आजम खान, अब्‍दुल्‍ला और तंजीन फातिमा को 7-7 साल की सजा, कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला

उत्तर प्रदेश। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

बीजेपी विधायक आकाश सक्‍सेना ने 2019 में अब्‍दुल्‍ला आजम के खिलाफ दो जन्‍म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था। इसमें आजम खान और उनकी पत्‍नी तंजीन फातिमा भी आरोपी हैं। इसी मामले में आजम खान करीब ढाई साल जेल में बंद थे। पत्नी और बेटे भी जेल गए थे।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने का आरोप

गौरतलब है कि अब्‍दुल्‍ला आजम पर एक जन्‍म प्रमाणपत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा लखनऊ लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा है। आरोप है कि दोनों जन्‍म प्रमाणपत्र का सुविधानुसार इस्‍तेमाल किया गया। विधायक आकाश सक्‍सेना के वकील संदीप सक्‍सेना ने बताया कि मंगलवार को अब्‍दुल्‍ला आजम की ट्रांसफर अपील सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी थी।

Pradesh Khabar

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!