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सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्जिन मनी के रुप मे 82.37 करोड़ का किया जायेगा भुगतान

बेमेतरा 17 जून 2021छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालको को उनके द्वारा वितरित किये गये खाद्यान्न के पारितोषिक के रूप में (मार्जिन मनी) 82 करोड़ 37 लाख 1 हजार 772 रूपये का भुगतान किया जाना है। जिसमें से 42 करोड़ 5 लाख 28 हजार 260 रू. भुगतान कराया गया है एवं 40 करोड़ 31 लाख 73 हजार 512 रू. राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है।

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खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल ने बताया कि बेमेतरा जिले में 452 शासकीय उचित मूल्य की दुकानांे के माध्यम 2 लाख 16 हजार 724 राशनकार्ड परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य अधिनियम 2012 के तहत खाद्यान्न सामाग्री का वितरण किया जा रहा है। जिसके लिए शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को मार्जिन एवं ईपीओएस अतिरिक्त मार्जिन राशि 14988045 रू. (एक करोड़ उन्चास लाख अठ्ठयासी हजार पैतालिस रूपये) का भुगतान किया जाना है। जिसमें से 9356173 रू. का भुगतान शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों के बैंक खाता में हस्तांतरित किया जा चुका है। साथ ही शेष बचे 5631872 रू. (छप्पन लाख ईकतीस हजार आठ सौ बहत्तर रूपये) शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालकों के बैंक खाता में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करायी जा रही है। भुगतान किये जाने वाले मार्जिन मनी की राशि में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 70 रू. प्रति क्विंटल एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 30 रू. प्रति क्विंटल की दर से किया गया है एवं किया जा रहा है। इस राशि में अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हितग्रहियों के लिए 50 प्रतिशत की राशि एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा हितग्रहियों के लिए 100 प्रतिशत की राशि भुगतान की जा रही है।

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