
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा बनवाकर भूमि बिक्री करने के आरोपी पंचायत सचिव को जेल उपरांत किया गया निलंबित
फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसीयतनामा बनवाकर भूमि बिक्री करने के आरोपी पंचायत सचिव को जेल उपरांत किया गया निलंबित
सूरजपुर/जनपद पंचायत सूरजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत डुमरिया में पदस्थ पंचायत सचिव द्वारा करीब दो दशक पूर्व मृत हुए व्यक्ति के नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र व वसियतनामा बनवाकर भू-माफियाओं द्वारा करोड़ों रूपये के भूमि को बिक्री करने जमीन फर्जीवाड़ा के मामले में में कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 420, 467, 471, 120 (बी) 34 के तहत् मामला पंजीबद्ध करते हुए पंचायत सचिव श्री पारस राजवाड़े, ग्राम पंचायत डुमरिया, जनपद पंचायत सूरजपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पंचायत सचिव का उपरोक्त कृत्य छ0ग0 पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3, 4 एवं 6 के विपरीत पाये जाने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश क्रमांक 56 दिनांक 16 जनवरी के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर पदस्थापना कार्यालय जनपद पंचायत सूरजपुर नियत किया गया है।
 
				 
							
													 
					
 
							
													 
							
													 
							
													
 
		 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													









