
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के पालन में जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लिया जाएगा
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के पालन में जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लिया जाएगा
सूरजपुर//भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देशित अनुसार निर्वाचन की घोषणा दिनांक से निर्वाचन के परिणाम घोषित होने के दिनांक तक केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य के सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकायों, नगरपालिका निगम, विपणन बोर्ड, सहकारी समितियों या कोई अन्य निकाय जिसमें लोक निधि का निवेश हुआ है, के आधिकारिक वाहनों का उपयोग किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य द्वारा पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अतएव उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन तत्काल वापस लेकर कार्यालय को अवगत करायेगें। साथ ही उक्त वापस लिये गये वाहनों को इस कार्यालय में अनिवार्यतः खड़ी कराना सुनिश्चित करें। यदि जनप्रतिनिधियों द्वारा आचार संहिता लागू रहने के दौरान वाहन का उपयोग किया जाता है. तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।