अपराधछत्तीसगढ़राज्यरायपुर

थाना खरोरा में अपराध क्रमांक 232/21 धारा 363, 366, 376 भादवी 04 पोक़्सो ऐक्ट का मामला पंजीकृत…..

अपराध क्रमांक 232/21 धारा 363, 366, 376 भादवी 04 पोक़्सो ऐक्ट

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थाना ख़रोरा अंतर्गत ग्राम के निवासी द्वारा दिनांक 16/06/21 को थाना आ कर सूचना दर्ज कारया गया की उसकी उसकी 16 वर्ष 4 माह आयु की नाबालिग पुत्री 14 जून से ग़ायब है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बालिका को बहला फुसला कर ले जाने की सम्भावना पर तत्काल अपहरण का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ किया गया व गवाहों के कथन लेने उपरांत मिलने के सम्भावित स्थानों पर छापेमारी प्रारम्भ की गयी व पतासाजी हेतु मखबिर तैनात किए गए। मुखबिर सूचना के आधार पर अपहृत बालिका को ग्राम सांकरा थाना धरसीवाँ से बरामद किया गया। पूछताछ कथन दौरान बालिका द्वारा बताया गया कि महेश कुमार वर्मा उर्फ़ भोला पिता रामनारायण वर्मा आयु 23 वर्ष निवासी पिपरहट्टा थाना मंदिर हसौद द्वारा उसे बहला फुसला कर घर से भगा ले गया व शादी का झाँसा दे कर उसका दैहिक शोषण किया। आरोपी की पतासाजी कर आज दिनांक को आरोपी को विधिवत गिरफ़्तार का न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

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खरोरा से लालजी वर्मा की रिपोर्ट…..

 

 

News Desk

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