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निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3 किमी दुरी तक वाले मदिरा दुकान रहेंगे बंद

निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3 किमी दुरी तक वाले मदिरा दुकान रहेंगे बंद

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बेमेतरा – कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रणबीर शर्मा द्वारा एक पत्र जारी कर लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर द्वितीय चरण के मतदान वाले 06-राजनांदगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सीमा से 3 किमी की दूरी तक स्थित होने से जिलें के कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) की फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित करने का आदेश जारी किया हैं। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात 24 अप्रेल को सायं 6 बजे से 26 अप्रेल को मतदान समाप्ति तक कम्पोजिट मदिरा दुकान परपोड़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), कम्पोजिट मदिरा दुकान दाढ़ी सी.एस.2 (घघ-कम्पोजिट), देशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया सी.एस.2 (घघ) एवं विदेशी मदिरा दुकान थानखम्हरिया एफ.एल.1 (घघ) को बंद रखने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया जाता है। घोषित शुष्क अवधि/दिवस में प्रतिबंधित क्षेत्र में मदिरा की कोई भी दुकान, होटल, रेस्टॉरेंट, क्लब आदि एवं मदिरा बेचने, परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठान/व्यक्ति, चाहे वह जो भी हो, को मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।

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