
सूरजपुर जिला में रविवार को लगने वाला पूर्ण लॉकडाउन को जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने हटाया ।
अब व्यापारी अपनी दुकाने शासन के गाइडलाइन को पालन करते हुए नियमित रुप से संचालन करेंगे
गोपाल सिंह विद्रोही/ प्रदेश खबर /प्रमुख छत्तीसगढ़/सूरजपुर, जिला कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज 25 जून 2021 जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कार्यालयीन आदेश क्र. / 2904 / एस.डब्ल्यू. / 2021 दिनांक 10.06.2021 एवं 2980 / एस. डब्ल्यू / 2021 दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से दुकानों / गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। कार्यालयीन आदेश क्र. 2904 / एस. डब्ल्यू. / 2021 दिनांक 10.06.2021 की निम्न कण्डिकाओं में आंशिक संशोधन करते हुए जिला- सूरजपुर केआदेश की कण्डिका क्रमांक 2 में संशोधन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल / मैरिज हॉल में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक / 40-3 / 2020- डी. एम. / 1 (ए), दिनांक 29.04.2021 अनुसार आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों को कोरोना (कोविड-19) टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल होने
वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। आदेश की कण्डिका क्रमांक 3 में संशोधन करते हुए दुकानों / गतिविधियों के संचालन पर रविवार को लगाया गया प्रतिबंध समाप्त किया जाता है। उक्त आदेश की शेष कण्डिकाएँ यथावत् रहेंगी। ।
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