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एहतियातन हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ‘गंभीर हमला’; सुरक्षा उपायों का कड़ाई से हो पालन: न्यायालय
एहतियातन हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ‘गंभीर हमला’; सुरक्षा उपायों का कड़ाई से हो पालन: न्यायालय
नयी दिल्ली, 30 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एहतियातन हिरासत व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है और इसलिए संविधान तथा इस तरह की कार्रवाई को अधिकृत करने वाले कानून में जो सुरक्षा प्रदान किये गये हैं, वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।.
प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने त्रिपुरा सरकार द्वारा 12 नवंबर, 2021 को पारित एहतियातन हिरासत के आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। .











