कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की ली बैठक

– विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के संबंध में हुई चर्चा
– मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी को

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राजनांदगांव //कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरट सभाकक्ष में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 कार्यक्रम के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 तक जिनकी आयु 18 वर्ष हो रही है उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। कलेक्टर अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां भरने की अवधि मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 से गुरूवार 28 नवम्बर 2024 तक है। विशेष शिविर का आयोजन शनिवार 9 नवम्बर 2024, रविवार 10 नवम्बर 2024, शनिवार 16 नवम्बर 2024, रविवार 17 नवम्बर 2024 को किया जाएगा। दावा आपत्तियों का निराकरण मंगलवार 24 दिसम्बर 2024 को किया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की स्वीकृति तथा डेटाबेस को अद्यतन और पूरकों की छपाई बुधवार 1 जनवरी 2025 को किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सोमवार 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। कलेक्टर अग्रवाल ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए बीएलए नियुक्त करने कहा। इससे मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जोडऩे, विलोपित, स्थानांतरण करने में आसानी होगी।
बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन एवं मतदाता का पंजीयन नियम 1960 में संशोधन के संबंध में जानकारी दी गई। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है। जिसके अंतर्गत धारा 14 में अर्हता तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर निर्धारित किया गया है। धारा 23 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए परिचय हेतु आधार नंबर की आवश्यकता होगी। धारा 20 अंतर्गत साधारण निवासी के तहत पत्नि व पति के आधार पर किया जाएगा। मतदाता का पंजीयन नियम 1960 में संशोधन किया गया है। नियम 7- धारा 20 के तहत फार्म-1 घोषित कार्यालय के साधारण निवासी के कथन हेतु अब पत्नि के आधार पर पति भी साधारण निवासी होगा। फार्म 2 – सशस्त्र सेनाओं में पदस्थ अधिकारी व कर्मचारी का कथन पत्नि के आधार पर पति भी होगा। फार्म 2ए- सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो राज्य के बाहर पदस्थ है। फार्म 3 – भारत सरकार की सेवा में भारत के बाहर पदस्थ सदस्य है। नियम 13- दावे और आपत्ति के फार्म अब नाम जोडऩे फार्म-6, नाम हटाने फार्म-7 एवं नाम सुधारने, स्थानांतरित करने फार्म-8 होगा। नियम 15 अंतर्गत फार्म 6 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 9, फार्म 7 में प्राप्त आवेदनों की सूची फार्म 10, फार्म 8 में प्राप्त संशोधन आवेदनों की सूची फार्म 11, फार्म 8 में प्राप्त एक ही विधानसभा में स्थानांतरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 ए, फार्म 8 में प्राप्त एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में स्थानांतरण हेतु आवेदनों की सूची फार्म 11 बी है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी अरूण शुक्ला, रघुवीर सिंह वाधवा, रूपेश दुबे, महेन्द्र कुमार शर्मा, कमल जीत पिन्टू, शिव शंकर सिंग, शत्रसुल आलम, मिलाप कुमार बघेल, चुरेन्द्र कुमार, सोमेश कुमार सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे।