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महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में मतदान एवं मतगणना के दौरान शुष्क अवधि घोषित

महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में मतदान एवं मतगणना के दौरान शुष्क अवधि घोषित

उत्तर बस्तर कांकेर/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने महाराष्ट्र राज्य में होने वाले विधानसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जिले के महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र एवं 05 किलोमीटर तक की परिधि में मतदान तिथि 20 नवम्बर को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व एवं मतगणना तिथि 23 नवम्बर को शुष्क अवधि/शुष्क क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है। चूंकि महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली विधानसभा क्षेत्र जिले की सीमा से लगी है,

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अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथियों में महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र एवं 05 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में शुष्क क्षेत्र घोषित किया है।

उक्त परिधि में जिले की किसी भी मदिरा दुकान को बंद नहीं करने, किन्तु चुनाव के दौरान मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक महाराष्ट्र राज्य से लगे सीमावर्ती क्षेत्र में 05 किलोमीटर तक की परिधि में शुष्क अवधि/शुष्क क्षेत्र घोषित किया गया है।

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