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संसद में हाथापाई: राहुल गांधी के खिलाफ मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

संसद में हाथापाई: राहुल गांधी के खिलाफ मामले की जांच करेगी क्राइम ब्रांच

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच संसद परिसर में हुई हाथापाई के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मामले की जांच करेगी, जिसमें एक दिन पहले दो भाजपा सांसद घायल हो गए थे।

गुरुवार को, भाजपा की शिकायत के बाद संसद मार्ग पुलिस में गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें उन पर मारपीट करने और सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत के घायल होने के बाद उकसाने का आरोप लगाया गया।

एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत दर्ज की गई है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमने मामले को स्थानीय पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है।” उन्होंने कहा कि पुलिस सारंगी और मुकेश राजपूत के बयान दर्ज कर सकती है और गांधी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।

इस बीच, पुलिस ने कांग्रेस द्वारा दायर की गई शिकायत के जवाब में एक अलग एफआईआर दर्ज करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है, जिसमें भाजपा सांसदों पर संसद परिसर में पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है।

एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम कानूनी सलाह ले रहे हैं कि क्या कांग्रेस नेताओं की शिकायत को एफआईआर में बदला जा सकता है,” उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।

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गांधी के खिलाफ मामले की जांच के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि पुलिस उस क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच की मांग करेगी जहां घटना हुई थी और मीडिया हाउस से भी संपर्क करके उनके पास मौजूद किसी भी वीडियो साक्ष्य के बारे में पूछताछ करेगी।

सूत्र ने कहा कि जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस अपराध के दृश्य को फिर से बनाएगी।

गुरुवार को, भाजपा सांसद हेमंग जोशी, पार्टी सहयोगियों अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज के साथ संसद मार्ग पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई।

कांग्रेस ने इस दावे को दृढ़ता से खारिज करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सांसदों ने खड़गे को धक्का दिया और गांधी के साथ “शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार” किया।

कांग्रेस ने गुरुवार को मामले के संबंध में शिकायत भी दर्ज कराई।

दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला और प्रमोद तिवारी समेत कांग्रेस सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। सूत्रों ने बताया कि राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के उग्र होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को संसद भवन के किसी भी गेट पर सांसदों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। संसद सूत्रों ने बताया, “लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सदस्यों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना या प्रदर्शन नहीं करेगा।”

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