अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में नववर्ष उत्सव के संबंध में बैठक हुई आयोजित

अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में नववर्ष उत्सव के संबंध में बैठक हुई आयोजित

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

कोरबा/नए साल की पूर्व संध्या पर नववर्ष आगमन को लेकर कोरबा शहर में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से मनाये जाने के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभागार में अपर कलेक्टर मनोज बंजारे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई । इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा यू. बी. एस. चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा श्रीमती नेहा वर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक दर्री विमल पाठक, एसडीएम कोरबा सरोज महिलांगे, जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी एवं आबकारी, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी सहित विभिन्न होटल, कैफे, रिसोर्ट, रेस्टोरेन्ट के संचालक उपस्थित थे।
बैठक में नव वर्ष की पूर्व संध्या शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सभी होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट संचालकों को उक्त दिवस पर किसी प्रकार की सार्वजनिक आयोजन हेतु समय पूर्व सूचना स्थानीय थाने एवं एसडीएम को देकर आयोजन की अनुमति समय पूर्व प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन के लिए आयोजकों को पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए कहा गया, जिससे किसी प्रकार से यातायात बाधित न हो। सभी प्रकार के सार्वजनिक आयेजन में आयोजकों को सी.सी.टी.व्ही. कैमरा लगाना अनिवार्य होगा, जिससे कार्यक्रम के दौरान असमाजिक तत्वों की पहचान सुनिश्चित की जा सकें । सभी सार्वजनिक आयोजनों में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था की जाये एवं विद्युत प्रवाह के सुरक्षित रहने का प्रमाण पत्र सीएसईबी से प्राप्त करने के लिए कहा गया। सार्वजनिक आयोजनों में जनरेटर के माध्यम से बिजली की वैकल्पित आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात कही गई। हॉटल/बंद परिसर में होने वाले सार्वजनिक आयोजन में कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को सूचीबद्ध करने के लिए पृथक से रजिस्टर संधारित कर आगुन्तकों की जानकारी अपडेट रखने हेतु निर्देशित किया गया। सार्वजनिक कार्यक्रमों में आयोजको को आवश्यतानुसार वालेन्टियर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही किसी भी स्थिति में किसी वालेन्टियर्स या बाउर्न्स के द्वारा किसी व्यक्ति से अभद्र व्यवहार न किया जाये, इस पर विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया।
सार्वजनिक आयोजनो में समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी कार्यक्रम आवश्यक रूप से 12.15 बजे तक समाप्त करने के निर्देश दिए गए। अनुज्ञा प्राप्त बीयर बार को निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक रूप से बंद करने हेतु निर्देशित किया गया। किसी भी सार्वजनिक स्थल में बिना अनुज्ञा शराब / बीयर बिल्कुल नहीं परोसी जाएगी साथ ही ऐसे स्थलों पर यह सुनिश्चित किया जाये कि अव्यस्क बच्चों को शराब / बीयर नही परोसने हेतु निर्देश दिए गए है। आयोजन स्थल में सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित डेसिबल में किया जाये तथा रात्रि में 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नही किया जाएगा। सभी हॉटल ढाबा लॉज के प्रबंधक नव वर्ष के आयोजक गण किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए अनिवार्य रूप से अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही बंद परिसर में पृथक पृथक प्रवेश एवं निर्जन द्वार चिन्हित करने के निर्देश दिए गए है।