देशराजनीतिराज्य

नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी अनिवार्य: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

Case No. CWP-33633-2024 (O&M) Petitioner vs. Respondent Vijay Kumar & Others vs. State of Punjab & Others

नगर निगम चुनावों में नामांकन पत्र दाखिल करने की वीडियोग्राफी अनिवार्य: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

WhatsApp Image 2025-10-31 at 2.58.20 PM (1)
WhatsApp-Image-2025-10-31-at-2.41.35-PM-300x300

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय में विजय कुमार एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य से संबंधित मामले का निपटारा किया गया, जिसमें नगरपालिका चुनावों तथा राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए ।

याचिकाकर्ता विजय कुमार और अन्य ने नगर निगम के चुनावों के उचित संचालन के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए मामला दायर किया। मामला नगर निगम चुनावों के दौरान नामांकन प्रक्रिया के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से संबंधित था । याचिकाकर्ताओं ने इन दिशा-निर्देशों के पालन पर चिंता जताई और एक वैध प्रक्रिया लागू करने की मांग की।

माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.12.2024 को दायर किए गए अभ्यावेदन पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विधिसम्मत निर्णय लिया जाए । न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय शीघ्रता से और कानून के अनुसार लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं को उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हुए, आवश्यकता पड़ने पर उचित चरण में आवश्यक उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई ।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब नगर निगम के लिए चुनाव हों , तो संबंधित प्रतिवादियों को राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए । इसमें नामांकन प्रक्रिया और संबंधित प्रक्रियाओं का उचित संचालन सुनिश्चित करना शामिल है । पारदर्शिता और रिकॉर्ड रखने के लिए प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करने का निर्देश दिया गया।

एक महत्वपूर्ण निर्देश में, पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया कि वे इस आदेश को सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को प्रसारित करें ताकि पूरे राज्य में अदालत के आदेश के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। इससे चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और राज्य चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी ।

न्यायालय ने इन निर्देशों के साथ मामले का निपटारा कर दिया और याचिकाकर्ताओं को उचित समय पर आवश्यक होने पर आगे कानूनी उपाय करने की स्वतंत्रता दी। यह निर्णय नामांकन प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने के महत्व की पुष्टि करता है और चुनावी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए उचित पर्यवेक्षण की मांग करता है।

Ashish Sinha

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp-Image-2025-09-23-at-1.09.26-PM-300x300
IMG-20250923-WA0360-300x300
WhatsApp-Image-2025-09-25-at-3.01.05-AM-300x298
BackgroundEraser_20250923_132554448-1-300x298
WhatsApp Image 2025-11-23 at 11.25.59 PM

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!