
बलरामपुर: नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से नाबालिग लड़की की अश्लील तस्वीरें वायरल करने वाला आरोपी झारखंड के डाल्टनगंज से गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट समेत आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज।
बलरामपुर: नाबालिग का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने वाला आरोपी झारखंड से गिरफ्तार
बलरामपुर, 22 जुलाई 2025। बलरामपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो को फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से वायरल करने वाले आरोपी को झारखंड के डाल्टनगंज से गिरफ्तार कर लिया है। मामला साइबर क्राइम और पॉक्सो एक्ट के गंभीर प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान आशुतोष राज पिता शैलेन्द्र गुप्ता (उम्र 21 वर्ष) के रूप में हुई है, जो ग्राम बरेसाड़, थाना बरेसाड़, जिला लातेहार (झारखंड) का निवासी है।
क्या है मामला?
दिनांक 17 जून 2025 को बलरामपुर थाना क्षेत्र में निवासरत एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बहन की अश्लील तस्वीरें और वीडियो एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर वायरल की जा रही हैं।
प्राथमिकी अपराध क्रमांक 81/2025 के तहत आईटी एक्ट की धाराएं 66(C), 67, 67(A) में मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण प्रकरण में बाद में BNS की धाराएं 74, 75, 76, 79 और पॉक्सो एक्ट की धारा 12 भी जोड़ी गईं।
तकनीकी साक्ष्यों से हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान साइबर सेल की तकनीकी मदद से आरोपी की पहचान कर ली गई।
पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देश और
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्वदीपक त्रिपाठी व
एसडीओपी याक़ूब मेनन के मार्गदर्शन में
थाना प्रभारी निरीक्षक भापेन्द्र साहू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश में डाल्टनगंज रवाना किया गया।
पता-खोज के बाद आरोपी आशुतोष राज को झारखंड से गिरफ्तार कर बलरामपुर लाया गया। पूछताछ और सबूतों की पुष्टि के बाद 21 जुलाई 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया।
टीम की सराहनीय भूमिका
पूरे अभियान में निरीक्षक भापेंद्र साहू, प्रधान आरक्षक शिपक शर्मा, आरक्षक राधेश्याम यादव और उपनिरीक्षक हिम्मत सिंह (प्रभारी सायबर सेल) की विशेष भूमिका रही।