छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

शराब घोटाला: अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से लगा झटका, FIR रद्द करने की दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार

बिलासपुर । बहुचर्चित आबकारी घोटाले में आरोपी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। अनवर ढेबर द्वारा गिरफ्तारी और एफआईआर रद्द करने के लिए दाखिल की गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को निराधार करार देते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।

WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.27.06 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 8.56.40 PM (1)
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.09.46 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.06.54 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.17.22 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.12.09 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.19.42 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.04.25 PM
WhatsApp Image 2026-01-25 at 9.31.09 PM
WhatsApp-Image-2026-01-04-at-3.52.07-PM-1-207x300 (1)
53037c58-1c56-477e-9d46-e1b17e179e86

अनवर ढेबर ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया था। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी को रद्द किया जाए।सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अनवर ढेबर की जमानत याचिका पहले ही दो बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में अब गिरफ्तारी रद्द करने की मांग न्यायसंगत नहीं है।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की याचिकाएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाती हैं और इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अभियोजन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।हाईकोर्ट के इस फैसले से अनवर ढेबर की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आबकारी घोटाले में पहले से ही कई बड़े नाम शामिल हैं, और इस मामले की जांच राज्य स्तर पर गंभीरता से जारी है।

Ravi

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)
WhatsApp Image 2026-01-04 at 4.02.37 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.36.04 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.39.12 PM
WhatsApp Image 2026-01-04 at 3.44.45 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!