छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

CG जॉब अलर्ट : बिलासपुर हाई कोर्ट में खुला नौकरी का पिटारा, इन पदों पर होगी भर्ती…..

बिलासपुर। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्य :- सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट) के पद पर भर्ती के लिए हाई कोर्ट ने विज्ञापन जारी किया है। पढ़िए कितने पद हैं और आवेदन के लिए क्या शर्तें तय की गई है।

a41ad136-ab8e-4a7d-bf81-1a6289a5f83f
ea5259c3-fb22-4da0-b043-71ce01a6842e
WhatsApp Image 2025-08-03 at 9.25.33 PM (1)

आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि- 23 अगस्त 2025 संध्या 5.00 बजे तक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की स्थापना में “आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्य :- सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट)” के पद की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसका विवरण।

मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी, ऐसे आवेदक, जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जाएगें, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं।

. अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिये।

. महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण केवल उन्हीं महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हों।

. ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40% से कम है, उन्हें आरक्षित दिव्यांग पद के विरूद्ध विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें उनके संबंधित वर्ग में माना जाएगा।

. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपना “शपथ-पत्र” प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है) –

सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/-, 10/-20/-अथवा 50/- रूपये के स्टाम्प पर जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

शपथ पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरूद्ध झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक / दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

. प्रत्येक आवेदक अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता और अन्य संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदक द्वारा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में दी गई जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में, नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त / समाप्त की जा सकेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। आवेदक की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर आवेदक के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार पर ही उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

अन्य शर्ते :-

. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिये।

. 01.जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परन्तु 30 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। (केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी)

mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)
WhatsApp Image 2025-08-03 at 9.25.33 PM (1)

. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 05 वर्ष

2. महिला अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष (केवल ऐसी महिलाऐं, जो छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हों)

3. स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी हेतु उपरोक्त छूट के अतिरिक्त 05 वर्ष। परन्तु किसी भी परिस्थिति में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक न हो।

4. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध विचारित किया जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

5. आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जाएगा।

6. आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

7. एक से अधिक पति/पत्नी न हो अन्यथा वे नियुक्ति हेतु अनर्ह होंगे।

8. वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

9. वह किसी नैतिक धृष्टता (Moral turpitude) हेतु दोषी न ठहराया गया हो या किसी उच्च न्यायालय / संघ/ राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मण्डल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो।

10. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले [बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण] लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

0 ये भी जरूरी

केवल ऐसे आवेदक जो किसी शासकीय सेवा में सेवारत् हैं, उन्हें अपना आवेदन पत्र नियोक्ता (Employer) के माध्यम से अथवा नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र जो कि इस विज्ञापन के जारी होने के बाद का हो, सहित “रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बोदरी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़), पिन-495220” को संबोधित लिफाफा “ड्रॉप बॉक्स” अथवा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, कुक, माली, चौकीदार, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ड्राईवर, पेन्ट्री स्टाफ, पम्प अटेन्डेन्ट) के लिए एक ही आवेदन पत्र मान्य होगा जिसे आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के रूप में परिभाषित किया गया है।

Ravi

8d301e24-97a9-47aa-8f58-7fd7a1dfb1c6 (2)
e0c3a8bf-750d-4709-abcd-75615677327f
WhatsApp Image 2025-08-03 at 9.25.33 PM (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!