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बलरामपुर: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 2017 का मामला

दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा – 2017 के मामले में कोर्ट का फैसला

बलरामपुर-रामानुजगंज/08 अगस्त 2025। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति की अदालत ने 23 अप्रैल 2017 के दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना थाना पस्ता क्षेत्र की है, जहां बस का इंतजार कर रही पीड़िता को आरोपी धोखे से बाइक पर बैठाकर गहनादाढ़ के जंगल में ले गया और बलात्कार किया।

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मामले के अनुसार, पीड़िता बस स्टैंड पर कोदोडीपा जाने के लिए खड़ी थी, तभी काले रंग की मोटरसाइकिल पर दो युवक आए और lift देने के बहाने उसे जंगल की ओर ले गए। वहां आरोपी ने ओढ़नी से गला घोंटने की धमकी देकर दुष्कर्म किया और उसके कपड़े, मोबाइल सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गया। अर्धनग्न अवस्था में पीड़िता बस्ती तक पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घर जाकर पुलिस को सूचना दी।

प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक प्रमोद कुमार कश्यप ने पैरवी की। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा और जुर्माना लगाया।


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