छत्तीसगढ़ब्रेकिंग न्यूज़

CG : नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास

बलरामपुर-रामानुजगंज।  अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट शुभ्रा पचौरी ने नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई

WhatsApp Image 2025-09-25 at 3.01.05 AM
mantr
96f7b88c-5c3d-4301-83e9-aa4e159339e2 (1)

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कुसमी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीड़िता अपने दीदी के यहां शादी सम्मिलित होने गई थी। अभियुक्त विनोद एक्का उम्र 25 वर्ष, चंद्र प्रकाश मिंज उम्र 25 वर्ष, संदीप तिर्की उम्र 19 वर्ष, हंसपुर थाना करौंधा के रहने वाले हैं। जिन्होंने जबरदस्ती पीड़िता को स्कूटी पर बैठाया और जंगल ले गए। वहां बांध के पास बारी-बारी से तीनों युवकों के द्वारा दुष्कर्म किया गया। वहीं, उसे रात्रि 10 बजे किसी को नहीं बताने की बात धमकी देते हुए कहते हुए घर पर छोड़ दिया।

पीड़िता के द्वारा घटना के दूसरे दिन लिखित शिकायत थाने में दर्ज कराई। कुसमी थाना के द्वारा जांच पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास एवं 20000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

Ravi

e6e82d19-dc48-4c76-bed1-b869be56b2ea (2)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!