
अगस्त में ₹1.86 लाख करोड़ का GST कलेक्शन, 6.5% सालाना बढ़ोतरी; अप्रैल में बना था रिकॉर्ड
अगस्त 2025 में GST कलेक्शन ₹1.86 लाख करोड़, सालाना 6.5% बढ़ोतरी। अप्रैल 2025 में बना ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड। टैक्सपेयर्स संख्या भी दोगुनी।
अगस्त में ₹1.86 लाख करोड़ का GST कलेक्शन, सालाना आधार पर 6.5% की बढ़ोतरी
अगस्त में ₹1.86 लाख करोड़ का GST कलेक्शन, 6.5% सालाना बढ़ोतरी; अप्रैल में बना था रिकॉर्ड
अगस्त 2025 में GST कलेक्शन ₹1.86 लाख करोड़, सालाना 6.5% बढ़ोतरी। अप्रैल 2025 में बना ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड। टैक्सपेयर्स संख्या भी दोगुनी।
नई दिल्ली। सरकार ने अगस्त 2025 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से ₹1.86 लाख करोड़ जुटाए। यह पिछले साल अगस्त 2024 के मुकाबले 6.5% अधिक है। हालांकि, यह आंकड़ा जुलाई 2025 के ₹1.96 लाख करोड़ से करीब 10,000 करोड़ कम है।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, अप्रैल 2025 में अब तक का सबसे बड़ा GST कलेक्शन दर्ज हुआ था, जब ₹2.37 लाख करोड़ का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ। मई में ₹2.01 लाख करोड़ और जुलाई में ₹1.96 लाख करोड़ जुटाए गए थे।
5 साल में दोगुना हुआ GST कलेक्शन
GST लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस GST कलेक्शन ₹22.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो 2020-21 में सिर्फ ₹11.37 लाख करोड़ था। यानी 5 साल में कलेक्शन दोगुना हो गया।
इस अवधि में मासिक औसत GST कलेक्शन ₹1.84 लाख करोड़ रहा, जबकि 2020-21 में यह ₹95 हजार करोड़ था।
टैक्सपेयर्स की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा
GST लागू होने के समय 2017 में रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स की संख्या 65 लाख थी, जो अब बढ़कर 1.51 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे टैक्स बेस मजबूत हुआ और अनुपालन बढ़ा।
अप्रैल 2025 में बना रिकॉर्ड
अप्रैल 2025 में ₹2.37 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सालाना आधार पर इसमें 12.6% की बढ़ोतरी हुई।
इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर है GST कलेक्शन
विशेषज्ञों के अनुसार, GST कलेक्शन मजबूत उपभोक्ता खर्च, औद्योगिक गतिविधि और प्रभावी कर अनुपालन का संकेत देता है। अप्रैल में अधिक कलेक्शन इसलिए भी होता है क्योंकि बिजनेसेज वित्तीय वर्ष के अंत में क्लियरेंस करते हैं।
GST क्या है?
GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह VAT, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई करों को रिप्लेस करता है। GST चार मुख्य हिस्सों में बंटा है –
CGST: केंद्र सरकार के लिए
SGST: राज्य सरकार के लिए
IGST: इंटरस्टेट लेनदेन और आयात पर
सेस: लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर
वर्तमान में GST के चार टैक्स स्लैब हैं – 5%, 12%, 18%, 28%।