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कनाडा में रह रहे कपल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत, सरोगेसी सुनवाई में वर्चुअल पेशी की मंजूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी प्रक्रिया में कनाडा स्थित कपल को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को वर्चुअल पेशी की अनुमति देने का निर्देश दिया।

कनाडा में रह रहे कपल को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सरोगेसी प्रक्रिया में वर्चुअल पेशी की मिली अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेसी के जरिए माता-पिता बनने की इच्छा रखने वाले एक दंपत्ति को बड़ी राहत देते हुए उन्हें कनाडा से वर्चुअली मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड का काम मुख्यतः कपल के मेडिकल रिकॉर्ड की समीक्षा करना है, इसलिए शुरुआती चरण में उनकी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

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क्या है मामला?

यह कपल 2015 में शादी के बाद से बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहा है और 2022 से कनाडा में रह रहा है। दंपत्ति ने दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड के सामने ‘जेस्टेशनल सरोगेसी के लिए मेडिकल इंडिकेशन’ सर्टिफिकेट जारी करने का आवेदन दिया था। साथ ही उन्होंने वर्चुअली सुनवाई में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।

हालांकि, मेडिकल बोर्ड ने उनकी यह मांग ठुकराते हुए फिजिकल उपस्थिति अनिवार्य बताई और नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद कपल ने हाई कोर्ट का रुख किया।

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बोर्ड का तर्क और कोर्ट की टिप्पणी

बोर्ड ने कहा कि किसी भी तरह के शोषण की संभावनाओं को खत्म करने के लिए आमने-सामने की प्रक्रिया जरूरी है। वहीं, दंपत्ति ने बताया कि विदेश में नौकरी और अन्य कारणों से भारत आना उनके लिए तुरंत संभव नहीं है और इससे बड़ा आर्थिक व लॉजिस्टिक बोझ पड़ेगा।

जस्टिस सचिन दत्ता ने अपने आदेश में कहा:

  • मेडिकल बोर्ड का काम मुख्यतः संबंधित मेडिकल दस्तावेजों की जांच करना है
  • इस स्तर पर दंपत्ति की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं
  • अगर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत हो, तो वर्चुअल इंटरैक्शन पर्याप्त है
  • सरोगेसी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 और सरोगेसी रेगुलेशन 2023 के तहत यह तरीका पूरी तरह व्यावहारिक है

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कपल का अधिकृत प्रतिनिधि मेडिकल रिकॉर्ड के साथ बोर्ड के सामने फिजिकली मौजूद रहेगा।

सरोगेसी क्या है?

सरोगेसी एक सहायक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें एक महिला (सरोगेट मदर) किसी अन्य दंपत्ति के लिए बच्चा जन्म देती है। यह उन दंपत्तियों के लिए लाभदायक है, जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर पा रहे।

Ashish Sinha

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