ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नशे में ई-रिक्शा चालक

शराब के नशे में ई-रिक्शा चलाने पर चालक के विरुद्ध कार्रवाई

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
c3bafc7d-8a11-4a77-be3b-4c82fa127c77 (1)

शराब पीकर वाहन चलाने व दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर ₹10,500 का समन शुल्क

अम्बिकापुर | यातायात पुलिस, अम्बिकापुर द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2025 को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक काले रंग की ई-रिक्शा (क्रमांक — CG 15 E.G.) को जांच हेतु रोका गया।

ब्रैथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर ई-रिक्शा चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। जांच के दौरान चालक से जब वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

mantr
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b

इसके बाद आरोपी चालक मनीष यादव, पिता — विक्रम यादव, निवासी — आटा चक्की के पास, अम्बिकापुर को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 185 एवं 130(3) के तहत मामला दर्ज करते हुए ₹10,500 का समन शुल्क लगाया गया।

सरगुजा पुलिस ने सभी ऑटो एवं ई-रिक्शा चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनन अपराध है तथा वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है।