रायपुर, 15 अप्रैल 2026
1. Uniform Civil Code (UCC) के लिए समिति का गठन
छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिपरिषद ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाने का निर्णय लिया है। यह समिति विशेषज्ञों और आम जनता के सुझावों के आधार पर एक कानून का मसौदा तैयार करेगी, जिससे विवाह, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में धार्मिक और लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी।
2. महिलाओं को रजिस्ट्री शुल्क में 50% की बड़ी छूट
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया है। हालांकि इससे सरकार को 153 करोड़ रुपये के राजस्व का भार पड़ेगा, लेकिन इससे महिलाएं संपत्ति अर्जन में सशक्त होंगी।
3. सैनिकों और वीर नारियों को स्टाम्प शुल्क में राहत
सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जीवनकाल में एक बार 25 लाख रुपये तक की संपत्ति क्रय करने पर 25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी।
4. औद्योगिक और खनिज नियमों में व्यापक बदलाव
मंत्रिपरिषद ने औद्योगिक भूमि प्रबंधन नियम 2015 और गौण खनिज नियम में संशोधन को मंजूरी दी है। अब सरकारी उपक्रमों (CMDC) को भी रेत खदानें आरक्षित की जा सकेंगी, जिससे एकाधिकार खत्म होगा और रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अवैध उत्खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है।
5. पशुपालन और वित्तीय प्रबंधन
पशुओं के नियमित टीकाकरण के लिए हैदराबाद की एजेंसी से सीधे टीकों की खरीदी और दुधारू पशु प्रदाय योजना में सभी वर्गों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, मध्यप्रदेश से पेंशन देयताओं के पुनर्मिलान के बाद छत्तीसगढ़ को 10,536 करोड़ रुपये की वापसी पर सहमति बनी है, जो कि किश्तों में प्राप्त होगी।











