मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना 2026-27: कक्षा 6वीं प्रवेश हेतु आवेदन शुरू, यहाँ देखें पूरी प्रक्रिया





मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना 2026-27: कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू | विस्तृत जानकारी


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मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना 2026-27: आवेदन प्रक्रिया और पात्रता की सम्पूर्ण जानकारी

जांजगीर-चांपा, 09 जून 2026। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित ‘मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना’ (जिसे पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना के नाम से जाना जाता था) के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह योजना ग्रामीण अंचल के मेधावी विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। योजना के माध्यम से उन्हें बेहतर शैक्षणिक वातावरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे भविष्य में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

पात्रता के मुख्य मानदंड

योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • मूल निवासी: विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
  • वर्ग: विद्यार्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए और उसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • शैक्षणिक योग्यता: विद्यार्थी सत्र 2025-26 में कक्षा 5वीं में किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। साथ ही, उसने कक्षा 4थी की वार्षिक परीक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त किया हो।
  • आवासीय सीमा: केवल ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही पात्र होंगे। नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
  • आय सीमा: पालक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (निर्धारित प्रपत्र में स्व-घोषणा पत्र आवश्यक)।
  • जिला संबंधी नियम: विद्यार्थी केवल उसी जिले में आवेदन करने के पात्र हैं जिसके वे मूल निवासी हैं। निवास प्रमाण पत्र के आधार पर ही जिले का निर्धारण किया जाएगा।

आरक्षण का विशेष प्रावधान

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस योजना में एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों (बैगा, अबूझमाड़िया, कमार, बिरहोर एवं पहाड़ी कोरवा) के विद्यार्थियों के लिए 2 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रगति को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी।

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आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तिथियां

इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरकर अपने संबंधित विद्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:

  • विद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 20 जून 2026 (शाम 5:00 बजे तक)।
  • आवश्यक संलग्न दस्तावेज: पालकों की सहमति पत्र, आयकर दाता न होने का प्रमाण पत्र, संस्था के ग्रामीण अंचल में होने का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और कक्षा 4थी एवं 5वीं की अंकसूची की छायाप्रति।
  • विद्यालय स्तर पर कार्यवाही: विद्यालय प्रमुख आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) कार्यालय में 22 जून 2026 तक जमा करेंगे।
  • जिला स्तर पर जमा: विकासखंड शिक्षा अधिकारी आवेदनों की सूची तैयार कर 24 जून 2026 तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जांजगीर-चांपा के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा

योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का चयन एक लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

परीक्षा की तिथि: 05 जुलाई 2026 (रविवार)

परीक्षा का समय: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक

अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त करें?

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवेदन पत्र का प्रारूप और आय हेतु स्व-घोषणा पत्र का नमूना कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अथवा संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर भी सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर है। सभी पात्र विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें।