अंबिकापुर: छात्रावासों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित, ‘स्वस्थ तन-स्वस्थ मन’ योजना के तहत भर्ती





अम्बिकापुर: छात्रावासों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित



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अम्बिकापुर में ‘स्वस्थ तन-स्वस्थ मन’ योजना: छात्रावासों के छात्रों की सेहत की जिम्मेदारी अब निजी चिकित्सकों पर

अम्बिकापुर, 09 जून 2026: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आदिवासी विकास विभाग ने छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल की है। ‘स्वस्थ तन-स्वस्थ मन’ (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना 2007 के तहत, विभाग ने जिले के उन सुदूर अंचलों में स्थित छात्रावासों और आश्रमों में स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए निजी चिकित्सकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सीधे तौर पर उपलब्ध नहीं हैं।

योजना का उद्देश्य और कार्यप्रणाली

आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उन छात्र-छात्राओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है जो विभागीय छात्रावासों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा नहीं है, वहां नियुक्त चिकित्सक छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे।

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  • स्वास्थ्य परीक्षण की आवृत्ति: अनुबंधित चिकित्सकों को माह में कम से कम दो बार छात्रावासों या आश्रमों का भ्रमण करना अनिवार्य होगा।
  • सेवाओं का दायरा: इसमें छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और आवश्यक स्वास्थ्य सुझाव प्रदान करना शामिल है।

आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

इच्छुक और योग्य चिकित्सक 15 जून 2026 की शाम 05:00 बजे तक अपने आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अंबिकापुर में जमा कर सकते हैं।

आवश्यक योग्यताएं एवं शर्तें:

  • शैक्षणिक योग्यता: आवेदक के पास एम.बी.बी.एस. (MBBS) या बी.ए.एम.एस. (BAMS)/बी.एच.एम.एस. (BHMS) की डिग्री होनी चाहिए।
  • अभिलेख: आवेदन अपने स्वयं के लैटर पैड पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा।
  • प्राथमिकता: चयन प्रक्रिया में सरगुजा जिले के स्थानीय चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, बालिकाओं के छात्रावास के लिए महिला चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • शासकीय सेवा: आवेदन करने वाले चिकित्सक का किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा में कार्यरत न होना अनिवार्य है।

मानदेय और चयन प्रक्रिया

शासन द्वारा अनुबंधित चिकित्सकों के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

छात्रावास/आश्रम की क्षमता प्रति भ्रमण देय मानदेय (रुपये)
50 सीटर 750 रुपये
100 सीटर 1200 रुपये

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध के लिए गठित चिकित्सा चयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। यह कदम छात्रों के सर्वांगीण विकास और उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

अधिक जानकारी हेतु इच्छुक आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, अंबिकापुर से संपर्क कर सकते हैं।