महत्वपूर्ण सूचना: नगरीय निकायों एवं पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में बदलाव
भोपाल, मध्य प्रदेश: राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय एवं त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण-2026 के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है।
संशोधित समय-सीमा (मुख्य विवरण)
| विवरण | पुरानी तिथि | संशोधित तिथि |
|---|---|---|
| दावे एवं आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि | 15 जून, 2026 | 25 जून, 2026 |
| दावे-आपत्तियों का निराकरण | – | 2 जुलाई, 2026 तक |
| अंतिम मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन | 18 जुलाई, 2026 | 27 जुलाई, 2026 |
राज्य निर्वाचन आयुक्त का निर्देश
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि प्रशासनिक कारणों से इस कार्यक्रम में 10 दिनों की वृद्धि की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री दीपक सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे संशोधित कार्यक्रम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुनरीक्षण की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें।
आम नागरिकों के लिए संदेश
यह पुनरीक्षण प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपने नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहते हैं, नाम हटवाना चाहते हैं या किसी प्रकार की त्रुटि (जैसे नाम, आयु या पता) में सुधार करवाना चाहते हैं।
- दावे एवं आपत्तियाँ: पात्र मतदाता अब 25 जून तक अपने संबंधित मतदान केंद्र या निर्धारित कार्यालयों में फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।
- पारदर्शिता: निराकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 27 जुलाई को अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा।
संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे आम जनता को इस नई समय-सीमा के बारे में व्यापक रूप से सूचित करें ताकि कोई भी पात्र नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे।















