
सरगुजा जनमानस ,तंबाकू के दुष्परिणाम की प्रति मिला जागरूक
सरगुजा जनमानस ,तंबाकू के दुष्परिणाम की प्रति मिला जागरूक
प्रभा सिंह यादव/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// कलेक्टर संजीव कुमार झा के द्वारा किए गए स्वास्थ्यगत ढांचे में सुधार का परिणाम ,कोरोना महामारी के प्रभावकारी नियंत्रण के साथ-साथ गैर संक्रामक बीमारी की रोकथाम के लिए भी कारगर साबित हो रहे हैं| वर्तमान में 100 मरीज में 60मरीज गैर संक्रामक बीमारी जैसे उच्च रक्तचाप ,डायबिटीज ,थायराइड, किडनी की बीमारी, कैंसर से पीड़ित है| इन सब बीमारी का संबंध अनियमित जीवनशैली व नशा का सेवन है| तंबाकू उत्पाद का बहुतायत सेवन सरगुजा में गैर संक्रामक बीमारी का मुख्य कारण था |जिसे देखते हुए संपूर्ण सरगुजा में तंबाकू मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया| सभी कार्यालय, शिक्षण संस्थान , सार्वजनिक संस्थान को एक अप्रैल 2021 से तंबाकू मुक्त घोषित किया गया| सार्वजनिक संस्थान में तंबाकू उत्पाद का सेवन या कोटपा एक्ट के नियमों के विरुद्ध तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर ₹200 जुर्माना की प्रावधानित राशि को अधिसूचना जारी करते हुए ₹1000 किया गया| तंबाकू विक्रेताओं के साथ-साथ आम जन को भी तंबाकू उत्पाद के प्रति कोटपा एक्ट का पालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया गया| जिला स्तरीय समन्वय समन्वयक मीटिंग आहूत कर इस संबंध में विभिन्न विभागों को निरंतर दिशा निर्देश व मूल्यांकन किया जाता रहा| मुख्य चिकित्सा अधिकारी व पुलिस अधीक्षक की संयुक्त टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर सतत् कार्रवाई की जाती रही |जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय सर्वेक्षण दल के आकलन में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला सरगुजा का कार्य कोटपा एक्ट के निर्धारित सभी नियमों पर खरा उतरा|
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पब्लिक हेल्थ विभाग की 13 सदस्य टीम द्वारा 22 23 व 24 जुलाई को सरगुजा जिले का भ्रमण कर 533 स्थान पर औचक परीक्षण किया गया| मौके की तस्वीर के साथ इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य विभाग ,छत्तीसगढ़ शासन को प्रदान की गई| रिपोर्ट के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 के प्रावधानों का अनुपालन सरगुजा जिले में 95.7 साथ ही धारा 5,6,7 के प्रावधानों का अनुपालन उच्च स्तरीय रहा |इस रिपोर्ट के आधार पर जिला सरगुजा को राष्ट्रीय मानचित्र पर विशिष्ट दर्जा प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हो सकेगा |जिसकी घोषणा आने वाले सप्ताह, 15 अगस्त को संभावित है |
धूम्रपान मुक्त जिला घोषित होने के फायदे-
धूम्रपान सार्वजनिक जगह में ना होने से बच्चो में धुम्रपान के प्रति आकर्षण कम होगा व तम्बाकू के दुष्प्रभाव से बचेंगे, सरगुजा जिले को विभिन्न राष्ट्रीय परियोजना जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में प्राथमिकता मिलेगी,पर्यटन यात्री की संख्या में इजाफा होगा, सरगुजा के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा,सार्वजनिक स्थान में सिगरेट पीने के बाद बची ठूंठ फेकने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है| जो प्रदूषण के साथ-साथ मिट्टी के जल अवशोषण गुण को खत्म कर देता है व भूमि को बंजर बनाता है,सिगरेट की मांग कम होगी जिसमें उपयोग में आने वाले उच्च क्वालिटी के कागज की खपत कम होगी |जिसे बनाने में वृक्षों की कटाई कम होगी |पर्यावरण संरक्षित रहेगा,तंबाकू के सेवन से होने वाली गैर संक्रामक बीमारी में तेजी से कमी आएगी |कैंसर के 30% मरीजों की संख्या कम हो जाएगी|कोरोना जैसी नई बीमारी में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कारगर साबित हुई है |तंबाकू का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करता है |तंबाकू का सेवन ना होने से आमजन में रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी|
कोटपा एक्ट की इन धाराओं पर उतरना होता है खरा-धारा 4 किसी भी सार्वजनिक स्थल में बीड़ी सिगरेट का सिगार पीने पर प्रतिबंध है।धारा 5- तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन दुकान, टीवी, अखबार, रेडियो और इंटरनेट पर प्रतिबंधित है।धारा 6 ए नाबालिग को उत्पाद बेचने या उससे बिकवाने पर प्रतिबंध है।इस संबंध में तंबाकू विक्रय दुकानों पर चेतावनी बोर्ड का रहना अनिवार्य है।धारा 6 ब शिक्षण संस्थान की सीमा के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने प्रतिबंधित है।धारा 7 तंबाकू उत्पाद के दोनों मुख्य भाग के 85% हिस्से में वैधानिक चित्रित चेतावनी अंकित रहना नियमों के अनुरूप रहना आवश्यक है| खुली सिगरेट बेचना प्रतिबंधित है।