छत्तीसगढ़बलरामपुर

राजपुर जनपद पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न।

राजपुर जनपद पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न।
राजपुर। आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में समूचे बलरामपुर जिले में चल रही विधिक साक्षरता की श्रृंखला राजपुर जनपद क्षेत्र में भी प्रतिदिन चल रही है शनिवार को राजपुर जनपद के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित अधिवक्ता सुनील सिंह पीएलबी कमला गुप्ता स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ पंचायतों में विधिक जानकारियां दी ग्राम पंचायत ओकरा में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुनील सिंह ने कहा की कानून की जानकारी का विषय आम नागरिकों के लिए रुचिकर नहीं है यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से भागवत कथा या रामायण कथा सुनने के दौरान लोगों को नींद आने लगती है कानून की जानकारियां देते समय कई बार जो जानकारियां आम लोगों को हमारे द्वारा दी जाती है उसे लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं और इसका लाभ नहीं ले पाते विधिक साक्षरता के शिविरों में लगातार लोगों को जागरूक करने की नियत से उनके रोजमर्रा में के जीवन में उपयोग आने वाली कानूनों के बारे में जानकारियां दी जाती है मोटर यान अधिनियम की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि किसी भी दो पहिया वाहन चालक के लिए हेलमेट अनिवार्य है हेलमेट नहीं पहनने की दशा में न्यूनतम जुर्माना ₹1000/ पटाना होगा।
थोड़ा सा आगे उन्होंने बताया कि चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ₹1000 जुर्माना हो सकता है दोपहिया वाहनों में 2 से ज्यादा सवारी बैठने पर ₹1000 जुर्माना हो सकता है हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 जुर्माने के अलावा 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित हो सकता है इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर ₹10000 तक जुर्माना हो सकता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर ₹5000 और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद ड्राइविंग करने पर ₹10000 का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है ओवर स्पीड में ₹2000 का जुर्माना हो सकता है शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अधिकतम जुर्माना ₹10000 तक का हो सकता है इसी तरह से नाबालिक द्वारा गाड़ी चलाए जाने पर नाबालिग के अभिभावक दोषी माने जाएंगे और उसमें भी कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर ₹2000 का जुर्माना बिना पंजीयन के भी गाड़ी चलाने पर कम से कम ₹2000 का जुर्माना हो सकता है ‌।
वर्तमान मोटर यान अधिनियम में काफी फेरबदल किए गए हैं और पुराने मोटर यान अधिनियम की बजाय जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं इसके अलावा ही स्थानीय नागरिकों को कर्तव्य पालन और संविधान में दिए गए कर्तव्यों की भी जानकारी दी गई।
इस दौरान पीएलवी कमला गुप्ता पूर्व जनपद अध्यक्ष देव शरण राम जनपद सदस्य आनंद मसीह, सरपंच किरण तिर्की व अन्य ग्रामीण जन मौजूद थे।

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Ashish Sinha

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