
कोरबा: शराब दुकानों का समय सीमा भी निर्धारित, सुबह नौ से रात नौ बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें..
■ सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगी
कोरबा 2 अप्रैल। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खुलने-बंद होने का समय तय करने के बाद आज शराब दुकानों का भी समय निर्धारित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिले की 12 देशी, 18 विदेशी एवं सात प्रीमियम वाइन शॉप अब सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक ही खुली रहेंगी। नगरीय क्षेत्र के दुकानों के खुलने-बंद होने का समय सुबह छह बजे से रात नौ बजे तक निर्धारित किया गया है। दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों को दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी-बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया में आज प्रकाशित भ्रामक खबर को भी जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है और सोशल मीडिया संचालक सभी लोगों से कोरोना के संबंध में खबरों के प्रकाशन या उन्हें वायरल करने में ऐहतिहात और विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की है।
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