गरियाबंद एवं राजिम अनुविभाग में व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें खुली रखने के लिए समय निर्धारित : प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें।

गरियाबंद : गरियाबंद एवं राजिम अनुविभाग में व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें खुली रखने के लिए समय निर्धारित : प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

गरियाबंद 09 अप्रैल 2021कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर के आदेशानुसार सम्पूर्ण जिले में धारा 144 सी.आर.पी.सी. प्रभावशील किया गया है। अनुविभाग गरियाबंद अंतर्गत कोविड-19 के पाजीटीव प्रकरण लगातार बढ़ रहे है तथा संक्रमण दर में अप्रत्याशित वृध्दि हो रही है। जिसके नियंत्रण के संबंध में अनुविभाग गरियाबंद के विभिन्न व्यापारी संघों के सम्माननीय प्रतिनिधियों, नगर पालिका परिषद के सम्माननीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों से विचार मंत्रणा उपरांत अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर गरियाबंद द्वारा द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालन हेतु समय निर्धारित करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। आज जारी आदेशानुसार अनुविभाग गरियाबंद अंतर्गत सम्पूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठानों/ दुकानों के खुले रहने का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। रेस्टोरेंट/भोजनालय, टेक-अवे आधार पर उपभोक्ताओं को भोजन रात्रि8ः30 बजे तक प्रदाय कर सकते है। चाय/ नाश्ता/गुपचुप,चाट/आईसस्कीम एवं अन्य सभी ऐसे ठेले जो खाद्य सामग्री/पदार्थ का विक्रय करते है, वे उपभोक्ताओं को केवल पार्सल सेवा प्रदाय करेगें। अति आवश्यक सेवा वाले प्रतिष्ठानों/दुकानों (यथा मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी) को छोड़कर सभी पर यह आदेश लागू होगा। दुकानों के सामने सामाजिक दूरी हेतु पर्याप्त व्यवस्था जैसे रस्सी बांधना, गोले बनाना तथा सेनिटायजर आदि रखना अनिवार्य होगा। बस ऑपरेटर्स आर.टी.ओ. के समस्त नियमों का पालन करेंगे तथा नियमित रूप से पैसेंजर तथा गाड़ी से सैनिटाईजेशन सुनिश्चित करेंगें। सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। पूर्व में जारी आदेशानुसार साप्ताहिक बाजार यथावत बंद रहेगा। अनुविभागीय दण्डाधिकारी का यह आदेश 10 अप्रैल दिन शनिवार से प्रभावशील होगा। इसी प्रकार जिले के राजिम अनुविभाग में भी सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों के खुले रहने का समय प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजिम द्वारा जारी आदेश में अनुविभाग राजिम अंतर्गत नगरीय निकायों में लागू गुमास्ता नियम का पालन करने कहा गया है। अनुविभाग राजिम में भी 10 अप्रैल शनिवार से आदेश प्रभावशील होगा।

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