
DM जसजीत कौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जमानती वारंट जारी—जानिए पूरा मामला
बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कोर्ट आदेशों की अवहेलना पर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है। जानिए पूरा मामला।
DM जसजीत कौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त, जमानती वारंट जारी; 5 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश
लखनऊ/बिजनौर न्यूज अपडेट /इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बिजनौर की जिलाधिकारी (DM) जसजीत कौर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने यह कार्रवाई एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें डीएम द्वारा पूर्व आदेशों का पालन न करना “गंभीर लापरवाही” करार दिया गया।
कोर्ट ने कहा—अवमानना, आदेशों की अवहेलना असहनीय
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि डीएम की ओर से समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से भेजा गया जवाब न सिर्फ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, बल्कि मामले में उदासीनता को भी दर्शाता है।
जस्टिस मनीष कुमार की एकल पीठ ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा—
“इस प्रकार की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया में बाधा है, जिसे किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जा सकता।”
इसके बाद कोर्ट ने डीएम जसजीत कौर को 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
मामला क्या है?
यह मामला धनगर समुदाय के विक्रम सिंह की याचिका से जुड़ा है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि डीएम ने बिना जांच किए उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पहले ही डीएम को—
- आवश्यक कार्रवाई करने
- और विस्तृत जवाब दाखिल करने
के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम की ओर से इन आदेशों का पालन नहीं किया गया।
यही वजह रही कि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी किया।









