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10 लीटर महुआ शराब के साथ एक आरोपी गिरफ़्तार

बलौदाबाजार  कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार गश्त एवं कार्रवाई की जा रही है।

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आबकारी विभाग की टीम के द्वारा बुधवार को गश्त के दौरान कसडोल क्षेत्र के ग्राम मोहतरा में अवैध मदिरा की सूचना पर देवप्रसाद पिता शंकर उम्र 61 वर्ष ग्राम मोहतरा के मकान की तलाशी लेने पर 10 ली. महुआ शराब एवं 200 कि.ग्रा. महुआ लाहन जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क,च),34(2),59(क) का प्रकरण कायम जेल दाखिल किया गया।

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इसी तरह ग्राम टेमरी में भोलाराम साय के मकान की तलाशी लिये जाने पर 17.92 ली मदिरा जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क),34(2),59(क) का प्रकरण कायम कर जेल दाखिल किया गया।

इसी प्रकार ग्राम चांटीपाली में कमल ओगरे के मकान की तलाशी लिये जाने पर 4 ली महुआ शराब एवं 100 कि.ग्रा. महुआ लाहन (शराब बनाने का कच्चा माल) जप्त कर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क,च) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।

उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी डॉ समीर मिश्रा,आबकारी उपनिरीक्षक जलेश सिंह,सुकांत पाण्डेय,विपिन पाठक,आबकारी मुख्य आरक्षक सूर्यकांत वर्मा, लेखराम देशमुख,नगर सैनिक विश्वनाथ जयसवाल एवं निकेश्वर वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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