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कलेक्टर ने शासकीय हाईस्कूल मोखा में छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिलने पर दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश

बालोद : कलेक्टर ने शासकीय हाईस्कूल मोखा में छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिलने पर दिए त्वरित कार्यवाही के निर्देश

दोषी व्याख्याता के निलंबन और संस्था के प्राचार्य व व्याख्याताओं
के संचयी प्रभाव से 02 वेतन वृद्धि रोकने की अनुशंसा

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कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गुरूर विकासखण्ड के शासकीय हाईस्कूल मोखा में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल संज्ञान में लिया और जाॅच समिति गठित कर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास कुमार सिंह बघेल ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुरूर, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गुरूर और तहसीलदार गुरूर की गठित जाॅच समिति द्वारा आज प्रातः 10.30 बजे शासकीय हाईस्कूल मोखा में जाॅच की गई। उन्होंने बताया कि जाॅच में छात्र-छात्राओं एवं व्याख्याताओं के बयान लिए गए, जिसमें व्याख्याता (एल.बी.) कैलाश कुमार साहू को प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का दोषी पाया गया। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी व्याख्याता के निलंबन की कार्यवाही हेतु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को पत्र लिखा गया। उन्होेंने बताया कि संस्था के प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को इस घटना की जानकारी होने के उपरांत भी उच्च कार्यालय को जानकारी नहीं दिए जाने के कारण संस्था के प्राचार्य एवं समस्त व्याख्याताओं के संचयी प्रभाव से 02 वेतनवृद्धि रोकने की अनुशंसा संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु जिले के समस्त प्राचार्य एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर तत्काल संस्था में शिक्षकों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए है।

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