केरल हाई कोर्ट ने खराब सड़कों को लेकर राज्य सरकार की खिंचाई की

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कोच्चि, 19 जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य में सड़कों की “दयनीय स्थिति” की आलोचना की और राज्य सरकार से कहा कि यदि कोई सड़क निर्माण के छह महीने के भीतर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वह कड़ी कार्रवाई करे।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने राज्य सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और पूछा कि क्या सड़कों को मरम्मत के लिए “के-रोड” के रूप में नामित किया जाना चाहिए।

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अदालत ने राज्य में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग वाली याचिका पर मौखिक टिप्पणी की।

अदालत ने कहा कि निर्माण के छह महीने के भीतर सड़क क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित अभियंता के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और सुझाव दिया कि सतर्कता का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि इन दिनों खराब सड़कों के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।