माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रथम प्रशिक्षण
माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रथम प्रशिक्षण
सूरजपुर//आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के निर्देशन में एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर की उपस्थिति में माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रथम प्रशिक्षण जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में दिया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी प्राचार्य ने बताया कि माइक्रो ऑब्जर्वर को सामान्य प्रेक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करना है अतः सभी माइक्रो ऑब्जर्वर के पास सामान्य प्रेक्षक का नाम एवं मोबाईल नम्बर होना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर उस मतदान केन्द्र में सिर्फ प्रेक्षक हैं जो मतदान दिवस को मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर मतदान दल द्वारा की जानी वाली मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे। ये मतदान दल के सदस्य नहीं है। वे किसी भी स्थिति में मतदान दल के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इनकी नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग के निर्देशानुसार क्रिटिकल मतदान केन्द्र में की जाती हैं। इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्ति आदेश एवं फोटो पहचान पत्र दिया जाएगा। इन्हे जिला निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था द्वारा मतदान केन्द्र में पहुँचाया जायेगा जो मतदान केन्द्र में सम्पन्न होने वाली सम्पूर्ण मतदान प्रक्रिया का सूक्ष्मता पूर्वक पर्यवेक्षण कर अपनी रिपोर्ट 18 बिंदुओं के अंतर्गत सामान्य प्रेक्षक या प्रेक्षक प्रतिनिधि को बंद लिफाफा में सौपेंगे। इन्हे यह बताया गया कि माइक्रो आब्जर्वर को मतदान केन्द्र पर चलने वाली निम्न प्रक्रिया का अवलोकन करेंगे- वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व से प्रारंभ होने वाली मॉक पोल प्रक्रिया की निगरानी, मॉक पोल के डाटा को हटाया जाना, वीवीपैट के ड्रॉपबॉक्स से मॉक पोल के पेपर पर्चियों को निकालकर ड्रॉपबॉक्स को खाली करना, वास्तविक मतदान के पूर्व मतदान मशीन में सीलिंग प्रक्रिया का अवलोकन, मॉक पोल प्रमाण पत्र तैयार करनी की निगरानी, मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति एवं उनका आचरण, एन्ट्री पास सिस्टम की निगरानी, मतदान केन्द्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं- बिजली, पेयजल, शौचालय, छाया, रैम्प, मतदाता सुविधा पोस्टर की निगरानी, मतदाता के पहचान के आवश्यक दस्तावेज- वोटर कार्ड या वोटर कार्ड नहीं होने पर 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज से मतदान करने की निगरानी, अमिट स्याही की उपयोग, ईवीएम व वीवीपैट के रिप्लेसमेंट की निगरानी, मत की गोपनीयता की निगरानी, मतदान के दौरान अन्य शिकायतों की निगरानी कर अपना रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के संबंध में विस्तार से बताया गया। उन्हें मतदान केन्द्र में प्रवेश करने के हकदार व्यक्ति के बारे में, अनुपस्थित, स्थानान्तरित, मृत मतदाता के बारे में जानकारी दी गई। सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को ईवीएम व वीवीपैट की कार्यविधि, मतदान अधिकारी क्रमांक 1,2,3 के बीच कार्य का विभाजन, मतपत्र लेखा प्रारूप 17 सी, पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में भी बताया गया। उन्हें यह बताया गया कि यदि एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केन्द्र है तो वे बारी-बारी से उन मतदान केन्द्रों पर जाकर मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे और अपनी रिपोर्ट अनुलग्न 1 के अनुसार पृथक-पृथक बनाकर संग्रहण केन्द्र में जमा करेंगे।
प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी श्रीमती कमलेश नंदनी साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर द्वारा सभी माइक्रो आब्जर्वर को संबोधित करते हुए उन्हें यह निर्देश दिया कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल प्रक्रिया का गंभीरतापूर्वक पर्यवेक्षण करें और यह देखे कि मॉक पोल कराने के बाद मॉक पोल के डाटा को कन्ट्रोल यूनिट के क्लीयर बटन को दबा कर हटा दिया गया है। और पेपर पर्चियों को वीवीपैट के ड्रॉपट बॉक्स से निकालकर काले रंग के लिफाफे में रख दिया गया है। सभी माइक्रो ऑब्जर्वर इस कार्य की विशेष निगरानी करे।
अंत में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी०सी० सोनी प्राचार्य द्वारा सभी माइक्रो ऑब्जर्वर को डाक मतपत्र से और निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण के आधार पर मतदान करने की प्रक्रिया के बारे बताया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर से हेण्ड्सऑन कराया गया।