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गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाः विभिन्न व्यवसायों हेतु ऋण के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक आमंत्रित

गौरेला पेण्ड्रा मरवाही : मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाः विभिन्न व्यवसायों हेतु ऋण के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक आमंत्रित

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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभिन्न व्यवसायों हेतु ऋण के लिए आवेदन 15 दिसंबर तक आमंत्रित किया गया है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि योजना के अंतर्गत विनिर्माण उद्यम हेतु 25 लाख रूपए, सेवा हेतु 10 लाख रूपए और व्यवसाय हेतु अधिकतम 2 लाख रूपए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी, न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, आवेदक की आयु आवेदन कि तिथि के समय 18 से 35 वर्ष के बीच हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन उद्यमी, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवा निवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आवेदक किसी भी राष्ट्रीय बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का ऋणी न हो तथा आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। ऐसे आवेदक जिन्होने प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार या राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिए हो वे पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र निशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र संयुक्त जिला कार्यालय भवन टीकरकला गौरेला कक्ष क्रमांक 108, 109 एवं 110 से प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आवेदक को परियोजना प्रतिवेदन, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा पहचान के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस में से कोई भी एक अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि-भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम 5 वर्ष अवधि के लिए, मशीनरी उपकरण साज सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन, परिवार के आय के संबंध में शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपये तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रूपये तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी।
 

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