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मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: न्यायालय
मंत्रियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: न्यायालय
नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उच्च सार्वजनिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की ‘‘वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’’ के मूल अधिकार पर अतिरिक्त पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इस अधिकार पर रोक लगाने के लिए संविधान के तहत पहले से विस्तृत आधार मौजूद हैं।.
न्यायमूर्ति एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ मंत्रियों की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त पाबंदी लगाने के व्यापक प्रश्न पर एकमत रही।.