
CBI कोर्ट ने 1.18 करोड़ रुपये की Excise Duty छूट मामले में तीन आरोपियों को 3 साल की जेल दी
CBI कोर्ट, अहमदाबाद ने तीन आरोपियों को माल एवं सेवा कर छूट का धोखाधड़ी से लाभ लेने के मामले में 3 साल की सजा और ₹50,000 जुर्माना सुनाया।
CBI कोर्ट ने 1.18 करोड़ रुपये की माल एवं सेवा कर छूट के मामले में तीन आरोपियों को दी 3 साल की सजा
अहमदाबाद – केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट, अहमदाबाद ने 30 जनवरी 2026 को तीन निजी व्यक्तियों समीर फतेह मोहम्मद इम्मामुद्दीन (गुमशुदा), तेजस अरविंदभाई देसाई और अमित मुरारीलाल गुप्ता को तीन साल की कैद और प्रत्येक पर ₹50,000 जुर्माना की सजा सुनाई। आरोप था कि उन्होंने केंद्र सरकार से माल एवं सेवा कर (Excise Duty) की छूट का धोखाधड़ी से लाभ लिया।
CBI ने 20 फरवरी 2009 को मामला दर्ज किया था। आरोप था कि M/s. Shree Sai Impex, Surat और अन्य आरोपी गुप्त व्यक्तियों ने 51 छूट दावा आवेदन पत्रों में जाली दस्तावेज जमा कर 1,18,39,833 रुपये का छूट लाभ प्राप्त किया, जिससे केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग को भारी नुकसान हुआ।
जांच पूरी होने के बाद CBI ने 30 नवंबर 2009 को आरोपियों समीर फतेह मोहम्मद इम्मामुद्दीन, घनश्याम गोर्धनभाई रफालिया, तेजस अरविंदभाई देसाई और अमित मुरारीलाल गुप्ता के खिलाफ चार्जशीट दायर की।
कोर्ट ने मुकदमे के बाद समीर फतेह मोहम्मद इम्मामुद्दीन, तेजस अरविंदभाई देसाई और अमित मुरारीलाल गुप्ता को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई, जबकि घनश्याम गोर्धनभाई रफालिया का trial के दौरान निधन होने के कारण मामला उनके विरुद्ध खारिज कर दिया गया।








