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उच्चतम न्यायालय ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की अपील खारिज की
नयी दिल्ली, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील सोमवार को खारिज कर दी।.
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने उल्लेख किया कि देशमुख (73) को संबंधित धनशोधन मामले में भी जमानत दी गई है। .