
उत्तर प्रदेश : अति आवश्यक सूचना
अति आवश्यक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम/बचाव हेतु सार्वजनिक स्थान या घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग अनिवार्य है । शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मास्क का प्रयोग न करने पर उस व्यक्ति पर महामारी अधिनियम के तहत प्रथम बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹1000 रुपये का जुर्माना तथा पुनः अगली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर ₹10000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा । तथा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर अथवा घर से बाहर थूकने पर ₹500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
पत्रकार सचिन भारद्वाज हाथरस उत्तर प्रदेश
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