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कोर्ट का बड़ा फैसला: लूट व हत्या के 5 दोषियों को उम्रकैद, 8-8 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

जबलपुर। जिला अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश सैफी दाऊदी के न्यायालय ने आरोपी सिहोरा, खितौला निवासी गोपी सिंह, शिवदास, राजेश, गुलाब सिंह, हेमलता पर लूट व हत्या का दोष सिद्ध पाया। न्यायालय ने पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर आठ-आठ हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।अभियोजन के अनुसार फरियादी जयकुमार शुक्ला ने थाना खितौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि चार फरवरी, 2016 को वह संतोष पटेल के साथ गांव में लोढ़ा सिद्ध महाराज के मंदिर गया था। वहां भागचंद व हीरालाल मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। मंदिर के पास खड़ी जीप में चार लोग बैठे थे। उनमें से दो व्यक्ति आए और फरियादी और हीरालाल से उनका नाम व पता पूछने लगे। तभी उनमें से एक व्यक्ति जीप की तरफ चला गया और कुछ समय बाद दो व्यक्तियों को लेकर आया। दोनों के हाथ में बंदूक थी।एक व्यक्ति ने भागचंद (सफाईकर्मी) से मंदिर की चाबी मांगी। चाबी नहीं देने पर उस व्यक्ति ने उसके ऊपर गोली चलाई। भागचंद के गले के नीचे गोली लगी और वह गिर गया। एक व्यक्ति ने हीरालाल के मुंह में बंदूक के बट से मारा। इसके बाद सभी आरोपी वहां से जीप लेकर भाग गए। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।

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