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वेयरहाउस व गोदाम पर पुनः सब्सिडी प्रारम्भ : सीए निहाल जैन
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी अनुदान नियम-2019″ योजना को संशोधित किया गया है। जिससे छत्तीसगढ़ शाशन की औद्योगिक नीति 2019 -24 में कुछ संशोधन किया गया है I
इस सम्बन्ध में सब्सिडी मामलो के एक्सपर्ट सी ए निहाल जैन ने जैसा की हमें बताया की औद्योगिक/वाणिज्यिक हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लाजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित लाजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के विस्तार करने पर सामान्य श्रेणी के उद्योगों की भांति अनुदान की पात्रता होगी। लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गए मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।











