बलरामपुर:नजूल भूमि में कब्जाधारियों के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामी हक देने हेतु नियमानुसार करें कार्यवाही.कलेक्टर

बलरामपुर:नजूल भूमि में कब्जाधारियों के व्यवस्थापन के लिए भूमि स्वामी हक देने हेतु नियमानुसार करें कार्यवाही.कलेक्टर

file_000000000ae07206b6dd6cb6073112cd
WhatsApp Image 2026-03-12 at 6.47.26 PM (1)
file_000000009a407207b6d77d3c5cd41ab0
66071dc5-2d9e-4236-bea3-b3073018714b
hotal trinetra
gaytri hospital
WhatsApp Image 2026-05-10 at 2.46.41 PM (1)

अनिल यादव /ब्यूरो रिपोर्टर/बलरामपुर/ राज्य शासन ने नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापनए शासकीय भूमि के आबंटन एवं वार्षिक भू.भाटक के वसूली व स्थायी नजूल पट्टों का भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिए दिशा.निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय कलेक्टर बलरामपुर.रामानुजगंज द्वारा बलरामपुर राजपुर एवं वाड्रफनगर के नगरीय क्षेत्र की शासकीय भूमि को नजूल घोषित किया गया है। कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा नगरीय क्षेत्र में कब्जाधारियों के भूमि व्यवस्थापनए भूमि आबंटन रियायती स्थायी पट्टों के भूमिस्वामी हक गैर रियायती स्थायी पटटों के भूमिस्वामी हक पट्टा धृति परिवर्तित भूमि के वार्षिक भू.भाटक वसूली एवं छूट के विषय में जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
भू.अभिलेख नजूल शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र बलरामपुर में 47.99 एकड़ वाड्रफनगर में 41.22एकड़ तथा राजपुर में 130.70 एकड़ शासकीय भूमि को नजूल घोषित किया गया है। उक्त भूमि के कब्जाधारियों द्वारा शासकीय नजूल भूमि के लिए व्यवस्थापन के समय किसी व्यक्ति द्वारा भूमि स्वामी हक प्राप्त करने के लिए भूमि आबंटन के समय बाजार मूल्य के 150 प्रतिशत के बराबर प्रब्याजी तथा भूमिस्वामी हक की प्राप्ति हेतु बाजार मूल्य का 2 प्रतिशत के समतुल्य राशि अर्थात् प्रचलित गाईड लाईन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि शासन को भुगतान करना होगा। उक्त नगरीय निकाय में राजस्व भूमि को नजूल घोषित किये जाने पश्चात् नगरीय क्षेत्र की नजूल भूमि के साथ ही साथ अन्य भूमियों के बाजार दर में वृद्धि होगी साथ ही कब्जाधारियों को भूमि स्वामी हक प्राप्त होने से उक्त भूमि स्वामी को विक्रय बैंक ऋण लाभ इत्यादि प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में निवासरत नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी पात्रता अनुसार शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ लें।
इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के नजूल शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं।