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बलौदाबाजार : प्रशासन ने रूकवाया नाबालिग बालिका का विवाह,परिजनों को दी गई समझाइश

बलौदाबाजार : प्रशासन ने रूकवाया नाबालिग बालिका का विवाह,परिजनों को दी गई समझाइश

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कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश में महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप के मार्गदर्शन में गठित टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिक बालिका का बाल विवाह रूकवाया। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर.कच्छप ने बताया कि जिले के सुहेला थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्ष की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था। 1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद महिला एवं बाल विकास विभाग,चाईल्ड लाईन व सुहेला पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर बालिका के बालिग होने संबंधी जन्मतिथि हेतु मार्कशीट का अवलोकन किया गया। जिससे बालिका के बालिग होने में 3 वर्ष शेष होने की जानकारी प्राप्त हुई। टीम द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर ही विवाह किया जाए। साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया। टीम ने परिजननो को समझाईश देते हुए बताया कि बाल विवाह करना एवं करवाना कानूनन अपराध है व बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग की शादी ना करने के समझाईस पर बालिका के माता पिता सहित ग्रामीणों ने सहमति देते हुए नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया। बाल विवाह रोकथाम कार्यवाही के दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई,चाईल्ड लाईन एवं सुहेला पुलिस की टीम शामिल थे।

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