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RBI ने 2000 के नोट को लेकर दी अहम जानकारी…पढ़े पूरी खबर

RBI Guidelines For Rs 2000: आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा एलान किया बहुत से लोगों के लिए वो काफी चौंका देने वाला था। (RBI) ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के करेंसी नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की थी। 30 सितंबर तक इस नोट का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं लोग 30 सितंबर तक नोट को बैंक में एक्सचेंज या फिर जमा करवा सकते हैं।

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आइए, जानते हैं कि आरबीआई के एलान में कौन-सी 10 बातें बेहद जरूरी थीं।

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क्या ये नोटबंदी है?

  • भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत नवंबर 2016 में 2000 रुपये के नोटों को पेश किया गया था। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को सिस्टम में वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था में करेंसी सप्लाई तेज करने के लिए 2000 रुपये के नोटों को प्रचलन में लाने का फैसला लिया गया था।  ही बाजार में बाकी नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाने के बाद 2000 रुपये के नोट का उद्देश्य पूरा हो गया। इस वजह से 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।
  • मार्च 2017 से पहले 2000 रुपये के नोटों में से लगभग 89 फीसदी ही जारी किए गए थे। ये नोट बाजार में 4-5 साल तक ही रहा। 31 मार्च, 2018 तक इस नोट का कुल मूल्य 6.73 लाख करोड़ रुपये था, जो बाद में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं 31 मार्च, 2023 को बाजर में इस नोट का प्रचलन केवल 10.8 फीसदी ही था। यह भी देखा गया है कि आमतौर पर इस नोट का इस्तेमाल लेन-देन के लिए भी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाकी नोट का स्टॉक पूरा है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक RBI  की “क्लीन नोट पॉलिसी” के अनुसरण के लिए फैसला लिया गया है कि 2000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया जाए।
  • 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट वैध रहेंगे।
  • आरबीआई ने बताया कि 2013-2014 में भी इसी तरह नोटों को चलन से वापस लेने का काम किया गया था।
  • लोग अपने बैंक अकाउंट में 2000 रुपये के नोट को जमा करवा सकते हैं। इन नोटों को किसी भी बैंक में जाकर बदला भी जा सकता है। बैंक अकाउंट में नोटों को सामान्य तरीके से जमा किया जाएगा, यानी बिना किसी रोक-टोक के और मौजूदा निर्देशों के अधीन नोटों को जमा किया जाएगा।
  • लोग 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को दूसरे करेंसी में बदलवा सकते हैं। एक बार में केवल 20,000 रुपये तक ही बदला जा सकता है।
  • नोट को न वापस लेने के प्रॉसेस को समय के साथ पूरा करने और जनता को पूरा समय देने के लिए, सभी बैंक 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए डिपॉजिट और एक्सचेंज की सुविधा देंगे। इसके लिए बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
  • एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट को एक्सचेंज किया जा सकता है। (आरओ) में भी 2000 रुपये के नोटों को किया जा सकता है।
  • आरबीआई ने बैंकों को तुरंत 2000 रुपये के नोट को बंद करने की सलाह दी है।
  • लोगों को 2000 रुपये के नोट जमा करने या एक्सचेंज के लिए 30 सितंबर, 2023 तक की डेडलाइन दी है। जानकारी और सुविधा के लिए इस मामले में बार-बार पूछे जाने वाले FAQ पर एक डॉक्युमेंट आरबीआई की वेबसाइट पर भी डाला गया है।
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